B.ed News, B.ed की खबर Election Result on B.ed in Rajasthan
शोशल मीडिया में ये चर्चा काफी जोरो पर हैं कि क्या बी.एड की वजह से राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा है , ज्ञात हो कि विगत प्राथमिक में भर्ती के दौरान राजस्थान सरकार ने बी.एड को शामिल नहीं किया था , जिससे नाराज होकर कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गये थे. हाईकोर्ट ने भी इन डिग्री धारियों को रखने से मना कर दिया था, राजस्थान सरकार डी.एल.एड के पक्ष में थी जिससे B.ed को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, जिससे अभ्यर्थी काफी नाराज थे, जिसका असर राजस्थान के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर नजर आया,
2021 में केंद्र ने दी थी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती
हाईकोर्ट ने शुरू में बीएड उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी लेकिन यह निर्देश दिया गया कि मामले पर अंतिम निर्णय होने तक नतीजों पर रोक लगी रहेगी। 2021 में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बीएड डिग्री धारक लेवल 1 शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने माना कि बीएड डिग्री धारक आरईईटी लेवल 2 परीक्षा के लिए पात्र होंगे, जिसके बाद केंद्र सरकार और एनसीटीई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
अधिसूचना एनसीटीई का स्वतंत्र निर्णय नहीं थी
सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश में कहा है कि 2018 में जारी एनसीटीई की अधिसूचना शिक्षा के अधिकार(आरटीई) कानून का उल्लंघन है। अधिसूचना, अधिनियम के मकसद के खिलाफ है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि अधिसूचना में प्रक्रियात्मक खामियां है। अधिसूचना एनसीटीई का स्वतंत्र निर्णय नहीं थी बल्कि उसने केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लाखों बीएड डिग्री धारकों के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है